आबकारी आयुक्त का नया फरमान,मदिरा दुकान के बाहर बिक्री दर सूची का बोर्ड लगाना आवश्यक नही तो होगी कार्यवाही

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ग्वालियर– आज आबकारी आयुक्त ने नया आदेश जारी किया है जिसमे अब आबकारी दुकानों पर बिक्री दर लगाना अनिवार्य कर दिया है। आदेश जारी होने की तीन दिवस के भीतर पालन करना होगा ।

आदेश में क्या है

●विदेशी मदिरा दुकान को ब्रांडवार एवम लेबिलवारमदिरा के विक्रय दर का प्रदर्शन किया जावे
●दुकान के बाहर बोर्ड का स्पष्ट रूप से पठनीय विक्रय दरों का प्रदर्शन किया जाए
●यह बोर्ड स्पस्ट रूप से दिखाई दे

­●लाइसेंसी मदिरा दुकानों से विक्रय दरों के प्रदर्शन के उपरांत ही मदिरा विक्रय हो अन्यथा संबंधित लाइसेंसी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।

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