सरकारी भर्ती में 27 फीसदी OBC आरक्षण पर जबलपुर हाईकोर्ट की रोक बरकरार

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जबलपुर -मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग OBC को सरकारी नौकरियों में 27 फीसदी आरक्षण पर रोक का फैसला जबलपुर हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है । कमलनाथ सरकार ने प्रदेश में OBC के आरक्षण का कोटा 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी करने का फैसला किया था लेकिन सरकार के इस फैसले के खिलाफ मामला हाईकोर्ट चला गया था ।सभी याचिकाओं पर अब अंतिम सुनवाई 18 अगस्त को होगी ।

जबलपुर हाईकोर्ट ने 19 मार्च 2019 को कमलनाथ सरकार के ओबासी का आरक्षण बढाकर 27 फीसदी करने के फैसले पर रोक लगायी थी ।पूर्व की कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी करने का फैसला किया था ।कमलनाथ के बाद दिग्विजय सिंह ने सरकार से मांग की थी कि कोर्ट में मजबूती से पैरवी की जाए । अब आगे सरकार चाहेगी तो इसकी पैरवी की मजबूती से धयान दिया जाएगा

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