विजयपथ समाचार
भोपाल भोपाल जिला दंडाधिकारी अविनाश लवानिया ने शासन प्रशासन के निर्देशों के तहत भोपाल जिले में धारा 144 लगाइए कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कहीं पर भी धार्मिक आयोजन राजनीतिक आयोजन आदि के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी एवं 5 लोगों से ज्यादा कहीं पर भी एकत्रित नहीं होंगे मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा विवाह कार्यक्रम में 10 वधू पक्ष और विपक्ष कुल 20 लोग उपस्थित हो सकते हैं ऐसे ही शव यात्रा या शोक सभा में 20 लोगों से ज्यादा व्यक्ति खट्टे नहीं होंगे कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।